आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा दिया गया निर्देशित

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पाकुड़ : भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत “सौंप फॉर लास्ट 72 आवर“ संबंधी दिए गये निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा निर्देशित किया गया है कि आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुपालन अति आवश्यक है-

1. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व दिनांक-18.11.2024 के 05:00 बजे अपराह्न से मतदान के समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

2. मतदान दिवस (P-0) के दिन सभी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार-प्रसार करने एवं पार्टी का झण्डा/बैनर, पोस्टर, का उपयोग नहीं किया जायेगा।

3. मतदान दिवस (P-O) के दौरान मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्त्तव्यरूढ़ अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य को सेलुलर फोन, मोबाईल, बेतार दूरभाष आदि ले जाना सख्त मनाही है।

4. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार/ अभ्यर्थी का कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं रहेगा।

5. मतदाता पर्चीयां में उम्मीदवार/पार्टी के नाम / चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

6. मतदान दिवस (P-0) के दिन किसी उम्मीदवार/ उसके एजेंट द्वार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना एक भष्ट आचरण है और इस पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

7. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/सभा/ बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

8. किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो ।

9. मतदान दिवस (P-0) के दिन चलचित्र, टेलीविजन या ऐसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी मतदान सम्बन्धी बात का संप्रदर्शन नहीं करेंगे, जिससे कि मतदाता की गोपनीयता भंग हो ।

10. प्रथम निर्वाचन दिवस के प्रारम्भ होने की अवधि से लेकर सभी चरणों के अंतिम मतदान तिथि तक मतदान सम्पन्न होने 30 मिनट पश्चात तक Opinion Poll and Exit Poll निषिद्ध है।

11. मीडिया व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के मतदान प्रक्रिया की तस्वीर को कैद नहीं करेंगे।

12. जिला MCMC कोषांग के पूर्व अनुमति के बिना सभी चरणों में मतदान दिवस और मतदान पूर्व दिवस पर प्रिंट मीडिया में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि में उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।

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Author: kelanchaltimes

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