रांची: राजधानी के चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में करीब तीन साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने सोमवार को आरोपी डब्लू कुजूर, उसके पुत्र राहुल कुजूर और शूटर काविस अदनान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में डब्लू कुजूर की पत्नी सुशीला कुजूर को बरी कर दिया। वहीं, सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक को भी रिहा कर दिया गया। मुनव्वर ने वादा माफ गवाह बनकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

डीएसपीएमयू के कुलपति के रूप में प्रो. राजीव मनोहर ने संभाला पदभार, शिक्षकों को दिया नियमित और गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं लेने का निर्देश
रांची। प्रो. राजीव मनोहर ने आज पूर्वाह्न 10 बजे Dr. Shyama Prasad Mukherjee University (डीएसपीएमयू), रांची के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे




