जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जारी किया आदेश-कार्यकर्ता को 18 नवंबर, अपराह्न 05:00 बजे के बाद जिला से बाहर जाना होगा

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पाकुड़ : भारत चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकरी सह उपायुक्त मनीष कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया है कि वैसे राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ता जो बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आये हैं, तथा इस जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है उन्हें दिनांक-18.11.2024 को अपराह्न 05:00 बजे के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना है। उक्त अवधि के बाद प्रचार करते हुए पाए जाने या जिले के सभी तीनों विधानसभा क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ताओं के सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र में मौजूद पाए जाने पर, सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रचार अभियान नहीं चलाया जा सकता है, राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस पदाधिकारियों/प्रचार पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया है और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए क्योंकि प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद उनकी उपस्थिति जारी रहने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का माहौल खराब हो सकता है।

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Author: kelanchaltimes

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