झारखंड में पेसा नियमावली को मंजूरी, खनन से लेकर जल संसाधन तक अब ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य

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रांची । कैबिनेट ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्ताूर) अधिनियम (पेसा एक्टस) से संबंधित नियमावली के गठन की मजूरी दे दी है। नियमावली की मंजूरी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दी गई। इसके साथ ही नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही राज्य के 13 अनुसूचित जिले और दो अन्य जिलों के कुछ प्रखंडों में यह नियमावली प्रभावी हो जाएगा। यह जानकारी पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार और कैबिनेट सचिव वंदना दादेन ने संयुक्त रूप से दी। मौके पर पंचायती राज विभाग के सचिव ने बताया कि पेसा कानून की शक्तियों को नियमावली में समाहित किया गया है। नियमावली के जरिए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सचिव नेे बताया कि नियमावली लागू होने के बाद उपर्युक्त 15 जिलों में खनन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि और जल संसाधन के इस्तेमाल पर ग्राम सभा की सहमति लेनी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि इन 15 जिलों में जहां अनुसूचित जाती की कुछ विशेष जनजातियां हैं, जिन्हें संबंधित जिलों में पूर्व से विशेष अधिकार मिले हैं वे यथावत ही रहेंगे। साथ ही इन जनजातियों को राजस्व् में भी अधिक हिस्से दारी मिलेगी। उल्लेेखनीय है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पेसा नियमावली की मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के अन्य फैसले
  • डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
  • दुमका अन्तर्गत चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर पथ और बमनडीहा लिंक पथ कुल लंबाई 7.5 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण पर 31.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • जमशेदपुर अन्तर्गत बहरागोडा के से दरिशल चौक तक 10.27 किमी सडक को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 41.24 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
  • पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली- 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत टेक होम राशन के रूप में माइक्रोन्यू ट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड के वितरण के लिए नौ माह के लिए मौजूदा निर्माणकर्त्ता से प्राप्त करने के लिए अनुबंध अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई।
  • मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश पर झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों का छठा वेतन पुनरीक्षण को लेकर स्वीकृत वेतनमान और ग्रेड पे में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश
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Author: kelanchaltimes

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