रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कफ सिरप और नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि अब कोई भी कफ सिरप या नशीली दवा डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं बेची जाएगी।
कोर्ट ने मेडिकल दुकानों, दवा कंपनियों और अन्य आउटलेट्स पर तत्काल छापे चलाने और स्टॉक, सप्लाई रजिस्टर व खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड जांचने का आदेश दिया। इसके साथ ही, इन कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट में जमा करने को कहा गया है।
यह निर्देश सुनील कुमार महतो की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने बताया कि स्कूली बच्चों में कफ सिरप और अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है। कई जगह बिना पर्ची के धड़ल्ले से दवाइयां बेची जा रही हैं।

डीएसपीएमयू के कुलपति के रूप में प्रो. राजीव मनोहर ने संभाला पदभार, शिक्षकों को दिया नियमित और गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं लेने का निर्देश
रांची। प्रो. राजीव मनोहर ने आज पूर्वाह्न 10 बजे Dr. Shyama Prasad Mukherjee University (डीएसपीएमयू), रांची के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे




