दिल्ली में अब सिर्फ बीएस-4 और उससे ऊपर मानक वाले वाहन ही चलेंगे: सुप्रीम कोर्ट

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल ऐसे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी जो बीएस-4 उत्सर्जन मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं। न्यायालय के इस नए स्पष्टीकरण के बाद अब अधिकारी उन पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे जो बीएस-चार मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं बीएस-4 या नये वाहनों को उनकी समय सीमा पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति है। न्यायालय का यह नवीनतम आदेश, उसके गत 12 अगस्त के उस पिछले आदेश में संशोधन करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर यह स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अपर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय से आग्रह किया कि 12 अगस्त के आदेश में संशोधन किया जाए ताकि बीएस-3 तक के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने दलील दी कि पुराने वाहनों के उत्सर्जन मानक बहुत खराब हैं और वे प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वायु प्रदूषण मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने भी इस दलील का समर्थन किया। पीठ ने दलीलों को दर्ज करते हुए निर्देश दिया कि 12 अगस्त के आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उन वाहन मालिकों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा जो बीएस-4 और उससे नए हैं, भले ही वे डीजल इंजन के मामले में दस साल और पेट्रोल इंजन के मामले में पंद्रह साल की सीमा पार कर चुके हों। उल्लेखनीय है कि 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में दस साल से अधिक पुराने डीजल और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, जिसे 2018 में उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था।
kelanchaltimes
Author: kelanchaltimes

Leave a Comment

Kelanchaltimes हिंदी के साथ रहें अपडेट

सब्स्क्राइब कीजिए हमारा डेली न्यूजलेटर और पाइए खबरें आपके इनबॉक्स में

और खबरें

डीएसपीएमयू के कुलपति के रूप में प्रो. राजीव मनोहर ने संभाला पदभार, शिक्षकों को दिया नियमित और गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं लेने का निर्देश

रांची। प्रो. राजीव मनोहर ने आज पूर्वाह्न 10 बजे Dr. Shyama Prasad Mukherjee University (डीएसपीएमयू), रांची के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय परिसर में श्रद्धा और परंपरा के संग गूंजा सरना झंडा गड़ी उत्सव, युवाओं ने लिया संस्कृति संरक्षण का संकल्प

रांची। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU), रांची के न्यू बिल्डिंग परिसर में आज आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की के नेतृत्व में पारंपरिक

बिहार के मुजफ्फरपुर में सतर्कता विभाग ने रिश्वत लेते हुए सब-इंस्पेक्टर को पकड़ा

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत बिहार निगरानी विभाग की टीम ने सदर थाना में तैनात सब

मेड इन बिहार” की नई परिकल्पना: अर्जुन वृक्ष पर विधायक मैथिली ठाकुर की दूरदर्शी पहल

पटना । बिहार विधानसभा में शून्यकाल के दौरान अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर ने उत्तर बिहार के विकास को नई दिशा देने वाली एक अभिनव और