पूर्व डीसी छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत अर्जी

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रांची। सेना भूमि घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 6 अगस्त को जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। छवि रंजन की ओर से अदालत को बताया गया कि वे 4 मई 2023 से जेल में बंद हैं और अब तक 25 महीने से अधिक समय बीत चुका है। उन्होंने सजा की एक-तिहाई अवधि पूरी करने के आधार पर जमानत की मांग की है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध किया है। ईडी का तर्क है कि सजा की एक-तिहाई अवधि के आधार पर जमानत का प्रावधान उन आरोपियों पर लागू नहीं होता, जिन पर बार-बार अपराध करने के आरोप हों। एजेंसी ने यह भी बताया कि छवि रंजन के खिलाफ इसी घोटाले से जुड़ा एक और मामला विचाराधीन है। गौरतलब है कि ईडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी जमीन डीड और दस्तावेज बरामद किए गए थे। जांच में सामने आया कि रांची डीसी रहते हुए छवि रंजन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस मामले में ईडी ने उनके खिलाफ व्यवसायी अमित अग्रवाल समेत 10 आरोपियों के साथ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

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