रांची: शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। 90 दिनों की समय सीमा पूरी होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर यह जमानत मिली। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पैरवी की। कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत उन्हें डिफॉल्ट बेल दी। सशर्त जमानत के तहत चौबे को राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देना होगी और ट्रायल के दौरान मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते। जानकारी के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश नहीं मिलने के कारण चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी। शराब घोटाला मामले में चौबे को 20 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 18 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी का 91वां दिन पूरा हुआ। नियम के अनुसार, किसी भी मामले में अभियोगी अधिकारी को 60 या 90 दिनों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होती है।

डीएसपीएमयू के कुलपति के रूप में प्रो. राजीव मनोहर ने संभाला पदभार, शिक्षकों को दिया नियमित और गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं लेने का निर्देश
रांची। प्रो. राजीव मनोहर ने आज पूर्वाह्न 10 बजे Dr. Shyama Prasad Mukherjee University (डीएसपीएमयू), रांची के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे




