डेस्क : हाल के दिनों में लगातार हो रही बिजली कटौती पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने राज्य सरकार और बिजली विभाग से जवाब तलब किया है.
अदालत ने उठाये सवाल
गौरतलब है कि सरहुल जुलूस के दौरान शहर में 8 से 10 घंटे तक बिजली काटी गई थी. अदालत ने सवाल उठाया कि किस नियम के तहत इतनी लंबी बिजली कटौती की गई और इससे जनता को हुई परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार है?
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले पर 9 अप्रैल तक जवाब दाखिल किया जाए. बता दें कि हर साल सरहुल और रामनवमी के दौरान सुरक्षा कारणों से बिजली काटी जाती है.
