रांची : रांची सिविल कोर्ट ने सोमवार को हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। चुटिया थाना क्षेत्र में सड़क पर मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किए गए भैरव सिंह को राहत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया कि भैरव सिंह को बेवजह इस मामले में फंसाया गया है और उनकी गिरफ्तारी गलत है। दूसरी ओर, सूचक पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि भैरव सिंह के खिलाफ रांची के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस घटना में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी। गौरतलब है कि यह मामला चुटिया थाना क्षेत्र के सुजाता चौक स्थित बिग बाजार इलाके का है, जहां हाल के दिनों में पार्किंग के ठेके को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान सड़क पर मारपीट की घटना सामने आई थी। इसी सिलसिले में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई और भैरव सिंह को गिरफ्तार किया गया।

डीएसपीएमयू में प्रशासनिक व अकादमिक समन्वय पर जोर, कुलपति डॉ राजीव मनोहर ने की दो महत्वपूर्ण बैठकें
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राजीव मनोहर ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक और अकादमिक संभागों के साथ नियमित बैठक और संवाद को




