झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ दी गई टिप्पणियों से जुड़ी है।
सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ की गई पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा गया है।
बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सिमडेगा, बरहेट और रामगढ़ के थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अदालत में बाबूलाल मरांडी पर आरोप यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ दिए गए एक साक्षात्कार को सार्वजनिक किया था। इसके विरोध में झामुमो कार्यकर्ताओं ने छह थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज कराई थी।
यह मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में अदालत निर्णय लेगी।





