साहिबगंज:विधानसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष, निर्भीक व शांतिपूर्ण कराने को लेकर रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने आदेश जारी कर 18 नवंबर की शाम 5 बजे से 20 नवंबर तक ड्राई डे घोषित किया है। ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) में निहित आदेश आलोक में उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला भर में 18 नवंबर की संध्या 5 बजे से 20 नवंबर की मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए देशी व विदेशी शराब के वितरण व परिवेषण पर रोक लगाते हुए सभी शराब दुकानों, रेस्तरां, बार व अन्य संबंधित प्रतिष्ठान को बंद रखने का आदेश दिया है। उक्त अवधि में ज़िला के किसी भी होटल, भोजनालय, पाकशाला, मधुशाला अथवा किसी दुकान या निजी अथवा सार्वजनिक स्थान में कोई भी स्प्रिट युक्त लिक्विड या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का मादक पादार्थ ना तो विक्रय किया जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा। उक्त अवधि में संबंधित लाइसेंसी फर्म या व्यक्ति के मादक पादार्थ के भंडारण की सीमा में भी उत्पाद नियमों के अधीन कटौती की जाएगी। आदेश की अवहेलना के दोषी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी।
