रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में तैनात उच्च कक्षपाल राहुल कश्यप को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के समय दुष्कर्म के मामले में मिली सजा की जानकारी छुपाई थी. इस संबंध में जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने गुरुवार को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया.जेल विभाग ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी. कमेटी की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राहुल कश्यप को आपराधिक मामले में सजा मिली थी, बावजूद इसके उन्होंने इस तथ्य को अपने आवेदन पत्र में छुपाया. रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए नौकरी से निष्कासित कर दिया.खूंटी न्यायालय ने राहुल कश्यप को दुष्कर्म के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. सजा के बाद वह 22 अप्रैल 2014 से 28 अप्रैल 2014 तक खूंटी उपकारा में बंद रहे. इसके बाद 29 अप्रैल 2014 को उन्हें रांची के होटवार जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. बाद में, हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर वे 18 सितंबर 2014 को जेल से बाहर आए.जेल से बाहर आने के बाद राहुल कश्यप ने 2017 में जारी कक्षपाल नियुक्ति विज्ञापन के लिए आवेदन किया. सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करने के बाद वे कक्षपाल पद पर बहाल हो गए, लेकिन नौकरी के लिए दिए गए आवेदन में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और सजा की जानकारी छुपा ली थी.

ईडी की बड़ी कार्रवाई: अनिल अंबानी समूह की 1,120 करोड़ की संपत्ति जब्त
नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की 18 संपत्तियों, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में जमा राशि और असूचीबद्ध निवेश




