
झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र स्थित आलूबेड़ा गांव की एक आदिवासी महिला के बैंक खाते से कथित रूप से 10,250 रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पीड़िता संजली मरांडी की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के अनुसार, वह अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए एक ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) पहुंची थीं। वहां संचालक ने बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट) लेने के बाद बताया कि खाते में निकासी योग्य राशि उपलब्ध नहीं है। संदेह होने पर जब उन्होंने संबंधित बैंक शाखा से खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि 3 जुलाई को 9,900 रुपये और 9 जुलाई को 350 रुपये, यानी कुल 10,250 रुपये पहले ही निकाले जा चुके थे।
संजली मरांडी का आरोप है कि उन्होंने इन दोनों तिथियों में कोई निकासी नहीं की और न ही किसी अन्य व्यक्ति को अपने खाते से राशि निकालने की अनुमति दी थी। इसके बाद उन्होंने अमड़ापाड़ा थाना में लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
थाना प्रभारी अनूप रौशन भेंगरा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 54/26 दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


