पाकुड़: बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पाकुड़ नगर थाना में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियान के दौरान पांच बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत कर सौंप दिया गया।
पाकुड़ नगर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन के प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्ण कुमार यादव के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 213/26, दिनांक 12 सितंबर 2026 को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत मामला दर्ज किया गया।
थाना प्रभारी के अनुसार, मामले के प्राथमिकी अभियुक्त मुनीज आलम, पिता नाजिम आलम, ग्राम नवादा, थाना पाकुड़ मुफस्सिल, जिला पाकुड़ को पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अभियान के दौरान मुक्त कराए गए पांच बच्चों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। पुलिस और संबंधित संस्थाओं ने बाल श्रम के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। स्थानीय स्तर पर बाल श्रम की रोकथाम और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है।




