साहिबगंज: विधानसभा आम निर्वाचन-2024 को लेकर विधि-व्यवस्था संधारण, जन शांति बनाए रखने व निष्पक्ष चुनाव हेतु अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों को सुरक्षित रखा जाना है। उपायुक्त- सह- ज़िला दंडाधिकारी ने ज़िला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र-शस्त्रों (कारतूस सहित) को स्थानीय थाना अथवा अधिकृत शस्त्र व कारतूस विक्रेता के पास 30 अक्टूबर, 2024 तक विधिवत सुरक्षित रखवाना सुनिश्चित करेंगे।इस आदेश के उल्लंघन की स्थित में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई तथा शस्त्र अधिनियम व नियमावली के आलोक में उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
