साहिबगंज। किसी भी प्रतिमा के विसर्जन या मुहर्रम जुलूस के दौरान कम से कम समय जिला में बिजली काटने को लेकर विद्युत बोर्ड योजना तैयार करने में जुटा है।अगर यह योजना सही ढंग से लागू होती है तो साहिबगंज जिला में भविष्य में विसर्जन या मुहर्रम जुलूस के चलते लोगों को लगातार 10-15 घंटे तक बिना बिजली के रहने को विवश नहीं होना पड़ेगा। 2024 में मुहर्रम जुलूस के दौरान उस समय यहां पदस्थापित रहे एक प्रशासनिक पदाधिकारी के कथित निर्देश पर साहिबगंज शहर के बड़े हिस्से की बिजली पूर्वाह्न 12 बजे से रात करीब दो बजे तक काट देने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। इधर, वरीय पुलिस अधिकारी भी किसी जुलूस को लेकर लगातार कई घंटों तक यहां बिजली काटने के चलते उत्पन्न होने वाली समस्या को लेकर चिंतित हैं। इसबीच पुलिस कप्तान अमित कुमार सिंह बताया कि इससे न केवल आम लोगों को गर्मी से परेशानी होती है, बल्कि कई बार विधि व्यवस्था की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।
बिजली कटने से क्या होती परेशानी
- जुलूस को लेकर बिजली काटने से सारे इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण बंद हो जाता है।
- मोटर पम्प नहीं चलने से घर में पानी की किल्लत हो जाती है।
- दवा दुकानों में जीवन रक्षक दवा को सुरक्षित रखने में दिक्कत होती है।
- गर्मी से मरीज व बुजुर्गों को परेशानी होती है
- छोटे-मोटे कल- कारखाने व दुकान में काम ठप हो जाता
विद्युत बोर्ड ने तैयारी की योजना
विद्युत बोर्ड के सूत्रो ने बताया कि किसी जुलूस आदि के दौरान जो एरिया या मोहल्ला सुरक्षित हो जाएगा यानी जहां से जुलूस गुजर जाएगा, उस क्षेत्र की बिजली को तुरंत चालू करने की व्यवस्था होगी। इसके लिए आवश्यक इंतजाम किया जाएगा। विद्युत बोर्ड के लिए एक्टिव रहेंगे। इससे उस क्षेत्र के लोगों को कम से कम समय बिना बिजली के गुजरना पड़ेगा। विद्युत कार्यपालक अभियंता शंभूनाथ चौधरी ने बताया कि शहर के कुछ इलाके में बिजली तार काफी नीचे से गुजरा है या फिर लटका है। उसे उपर उठाने व दुरूस्त करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए टीम गठन किया गया है।बहुत जल्द इससे पूरा कर लिया जाएगा।
क्या है झारखंड हाईकोर्ट का आदेश
जुलूस के कारण 10-10 घंटे बिजली काटे जाने पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: सज्ञान लिया है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार विद्युत बोर्ड से यह बताने को कहा है कि किस नियम के तहत जुलूस निकाले जाने पर 10-10 घंटे बिजली काटी जा रही है। बिजली काटे जाने के बाद आमलोगों को जो परेशानी होती है। उससे निजात दिलाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाए किए जाते हैं। अदालत ने सभी बिंदुओं पर नौ अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट का आदेश मिला है। विद्युत बोर्ड जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर इस समस्या का शीघ्र समाधान निकालेगा। प्रयास होगा कि किसी भी क्षेत्र में जुलूस के दौरान कम से कम समय तक बिजली काटनी पड़े।
