रांची: कांग्रेस नेता सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. दरअसल, बीते दिनों चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून को सशरीर पेश होने को कहा था. जबकि इसी मामले में चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो लंबित है. फिर भी इस पर विचार करने के बजाए चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. याचिका में इन बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के अधिवक्ता ने गैर जमानती वारंट निरस्त करने का आग्रह किया है.
राहुल गांधी द्वारा 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण से जुड़ा है. इस पर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. दरअसल, 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उस वाद को रांची में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में भेज दिया गया था. बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले को चाईबासा की स्पेशल कोर्ट में भेज दिया. समन मिलने के बावजूद राहुल गांधी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. फिर दोबारा कोर्ट के स्तर से जमानतीय वारंट भेजा गया. इसके बावजूद राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए थे.
इसी आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी जो डिस्पोज हो गया. फिर राहुल गांधी की ओर से सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया था. इसको निचली अदालत ने खारिज कर दिया था.
