रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद के गोविंदपुर में कंपनियों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से हो रहे प्रदूषण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान एमिकस क्यूरी व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पक्ष सुना. खंडपीठ ने बोर्ड के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही प्रदूषण रोकने को लेकर किये गये उपाय (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने) का स्थल निरीक्षण कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट दायर करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रिपोर्ट दायर करने के लिए खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया गया. एमिकस क्यूरी अधिवक्ता लोकेश कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने जनहित याचिका दायर की थी. मामले के लंबित रहने के दाैरान उनका निधन हो गया था. बाद में हाइकोर्ट ने उक्त याचिका को स्वत: संज्ञान में तब्दील कर दिया
