रांची : अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होगी. बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध कर लिया गया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एनवी अनजारिया की पीठ में होगी. बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त करने को चुनौती दी थी. इसमें मुख्य सचिव सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था. याचिका में कहा गया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिये गये दिशा निर्देश के खिलाफ की गयी है. अनुराग गुप्ता को नियुक्त करने के लिए यूपीएससी के पैनल से नियुक्त किये गये डीजीपी को गलत तरीके से पद से हटाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने किसी डीजीपी को पद से हटाने के लिए जो शर्त निर्धारित की है उसका उल्लंघन किया गया. इसलिए अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्ति करना न्यायालय की अवमानना है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के पहले चरण में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया था.
