गोड्डा: नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या किसी भी प्रकार की वस्तु का वितरण अब भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी गतिविधियां ‘रिश्वत’ की श्रेणी में आती हैं और यह एक दंडनीय अपराध है।
🚨 उड़नदस्ते (Flying Squads) तैनात
गोड्डा नगर परिषद और महागामा नगर पंचायत में अवैध नकदी और वस्तुओं के प्रवाह को रोकने के लिए विशेष उड़नदस्तों (Flying Squads) का गठन किया गया है। ये टीमें चौबीसों घंटे क्षेत्र में निगरानी और जांच अभियान चला रही हैं।
💰 ₹2,00,000 से अधिक नकदी ले जाने पर नियम
प्रशासन ने अपील की है कि जब्ती की कार्रवाई से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति यदि 2,00,000 रुपये (दो लाख) से अधिक की नकदी ले जा रहा है, तो उसके पास निम्नलिखित वैध दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:
- पहचान: पैन कार्ड और उसकी फोटोकॉपी।
- व्यापार: बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या कैश बुक की प्रति।
- बैंक रिकॉर्ड: बैंक पासबुक या स्टेटमेंट, जिसमें नकदी निकासी का विवरण हो।
- अन्य साक्ष्य: यदि पैसा शादी के लिए है तो निमंत्रण पत्र, या अस्पताल के कागजात (इलाज के लिए)।
”हमारा उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव कराना है। यदि आपके पास धन के स्रोत का प्रमाण नहीं है, तो उड़नदस्ते उसे जब्त कर सकते हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।” – जिला प्रशासन, गोड्डा
आम जनता के लिए संदेश:
लोकतंत्र की शुचिता बनाए रखने में सहयोग करें। न रिश्वत लें, न दें। आपकी एक जागरूक पहल पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगी।




