अररिया । जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया के तत्वावधान में आगामी 10 मई 2025 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर, अररिया में पूर्वाह्न 10:00 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के सुलह योग्य वादों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इस संदर्भ में अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निर्गत पत्रांक-408 (दिनांक-05.04.2025) के आलोक में जिला पदाधिकारी, अररिया ने सभी संबद्ध अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।
निर्देशानुसार, निम्न पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिकतम संख्या में सुलहनीय वादों की पहचान कर, संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना के साथ उपस्थित कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है:-
- अपर समाहर्त्ता, अररिया
- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया
- अनुमंडल पदाधिकारी (अररिया एवं फारबिसगंज)
- भूमि सुधार उप समाहर्ता (अररिया एवं फारबिसगंज)
- जिला स्थापना उप समाहर्ता, अररिया
- कार्यपालक अभियंता (लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत प्रमंडल, अररिया)
- प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम पत्र शाखा
- श्रम अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक
- अग्रणी बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, अररिया
- सभी अंचलाधिकारीगण, अररिया जिला
वादों की सूची तैयार करने की अंतिम तिथि निर्धारित
सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे चिन्हित वादों की प्रथम सूची 19 अप्रैल 2025 तक एवं अंतिम सूची 3 मई 2025 तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसी अनूठी पहल है, जो त्वरित, सुलभ एवं निष्पक्ष न्याय की अवधारणा को साकार करती है। इस अवसर पर लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे न्यायालयों का भार भी कम होता है और जनता को समय व संसाधनों की बचत के साथ राहत मिलती है।
जिला प्रशासन की ओर से सभी संबंधित विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे इस लोक अदालत को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं और अधिक से अधिक मामलों का समाधान सुनिश्चित करें।
