छवि रंजन को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पूर्व उपायुक्त और चर्चित लैंड स्कैम के आरोपी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाते हुए बेल देने से इनकार कर दिया। छवि रंजन को यह दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने भी उन्हें जमानत नहीं दी थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बचाव पक्ष ने 25 जुलाई को अपनी दलीलें पेश की थीं। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला सेना की कब्जे वाली जमीन की फर्जी खरीद-बिक्री से जुड़ा है। जांच एजेंसी के अनुसार, रांची के बरियातु स्थित भूखंड के कागजात में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। इस घोटाले में कई प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल हैं। ईडी ने छवि रंजन समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इनमें कारोबारी विष्णु अग्रवाल, भू-माफिया अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, फर्जी रैयत प्रदीप बागची और राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद का नाम शामिल है। ईडी का आरोप है कि छवि रंजन के कार्यकाल में बड़गाईं अंचल की बहुमूल्य जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई और उससे करोड़ों की अवैध कमाई की गई।

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