रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सोमवार को लोकायुक्त, सूचना आयुक्तों एवं अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इन सभी पदों पर अगस्त तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई है। इसके बाद कुछ पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित करते हुए सरकार को रिक्त पदों को नियुक्ति कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया।
इन पदों को भरने के लिए हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एवं राजकुमार की ओर से जनहित याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से बार-बार एक ही बात लंबे समय से कही जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जल्द नियुक्ति की जाएगी।
अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। राज्य में सभी संवैधानिक पद रिक्त हैं। लोकायुक्त, महिला आयोग के अध्यक्ष और कई अन्य पद रिक्त हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। पद रिक्त होने की वजह से हजारों आवेदन लंबित हैं।
