नो एंट्री के नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 वाहनों पर 96500/- का जुर्माना

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पाकुड़ : उपायुक्त पाकुड़ के निर्देश का पालन करते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिसमे पाकुड़ शहरीय क्षेत्र अंतर्गत सभी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश एवं निकास का समय पूर्व से निर्धारित है एवं नो एंट्री प्रवेश वाहनों का स्थलों एवं पड़ाव हेतु जगह अभी चिन्हित किया हुआ है परंतु प्राय यह देखा जा रहा है कि सभी व्यावसायिक वाहन स्वामी एवं उनके चालक जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल एवं समय के बजाय अपने अनुसार वाहनों का प्रवेश एवं निकास कर रहे हैं जो की जिला प्रशासन के निर्देशो का उल्लंघन है नियमों एवं निर्देशों का पालन सभी को कराने को लेकर रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक मुफ्फासिल, मालपहाड़ी पाकुड़ एवं हिरनपुर, महेशपुर -पाकुड़ मार्ग पर अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में एवं नगर परिषद ,मोटरयान निरीक्षक एवं सड़क सुरक्षा सदस्यो के द्वारा नो एंट्री एवं अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 वाहनों से कुल 96500/- की दंड की राशि वसूल की गई l अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ एवं मोटरयान निरीक्षक के द्वारा सभी वाहन चालकों को हिदायत दिया गया कि जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग के सभी नियमों का अनुपालन करें अन्यथा आपके वाहन को जप्त करने के साथ अन्य अवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी l

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