साहिबगंज नगर परिषद ने मांस, मुर्गा और मछली दुकानदारों के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ईओ अभिषेक कुमार सिंह ने दुकानों में स्वच्छता, लाइसेंस, स्वास्थ्य जांच, काला शीशा, डिस्प्ले बोर्ड और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अनिवार्य बताई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई।
साहिबगंज। नगर परिषद क्षेत्र में संचालित मांस, मुर्गा एवं मछली दुकानों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर परिषद सभागार में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) अभिषेक कुमार सिंह ने की। इसमें नगर क्षेत्र के मांस, मुर्गा एवं मछली विक्रेताओं ने भाग लिया।
बैठक के दौरान ईओ अभिषेक कुमार सिंह ने दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी और उनके अनुपालन को अनिवार्य बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर परिषद क्षेत्र और फुटपाथों पर खुले में मांस या मुर्गा काटने तथा बेचने की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानदारों को निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी दुकानों का संचालन करना होगा।





