रांची : झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और राजेश शंकर की अदालत में आज राज्य 1996 के पेसा अधिनियम को लागू करने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड में पेसा लागू नहीं होने को लेकर पंचायती राज सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अब क्यों नहीं अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने अब पांच अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि तय की है।यहां मालूम हो कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने 1996 के पेसा एक्ट को राज्य में लागू करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जुलाई 2024 में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दो महीने के भीतर पेसा लागू करने का सरकार को निर्देश दिया था। पेसा अधिनियम लागू नहीं होने पर 19 मार्च को हुई सुनवाई में तत्कालीन पंचायती राज सचिव विनय कुमार चौबे ने कोर्ट से आठ सप्ताह का समय देने का आग्रह किया। आठ सप्ताह का समय बीत जाने के बाद आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने पूछा कि अब सरकार कितना समय लेगी। सरकार बताए कि किस तिथि से राज्य में पेसा नियमावली लागू हो जाएगी। सरकारी वकील द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर यह भी कहा कि क्यों नहीं अब अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

डीएसपीएमयू के कुलपति के रूप में प्रो. राजीव मनोहर ने संभाला पदभार, शिक्षकों को दिया नियमित और गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं लेने का निर्देश
रांची। प्रो. राजीव मनोहर ने आज पूर्वाह्न 10 बजे Dr. Shyama Prasad Mukherjee University (डीएसपीएमयू), रांची के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे




