रांची: राजधानी के चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में करीब तीन साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने सोमवार को आरोपी डब्लू कुजूर, उसके पुत्र राहुल कुजूर और शूटर काविस अदनान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में डब्लू कुजूर की पत्नी सुशीला कुजूर को बरी कर दिया। वहीं, सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक को भी रिहा कर दिया गया। मुनव्वर ने वादा माफ गवाह बनकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

दक्षिण छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में नया अध्याय, रावघाट तक पहुंची रेल पटरी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना के अंतिम ताड़ोकी-रावघाट खंड का कार्य पूरा, मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि 95 किलोमीटर लंबी दल्लीराजहरा–रावघाट परियोजना का अंतिम 17.5 किलोमीटर रेल




