गोड्डा : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण करने के आरोप को सही पाकर पथरगामा थाना क्षेत्र के सिंहेडीह निवासी मो. आजम अंसारी को सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।
मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने कहा था कि उसकी 15 वर्षीया पुत्री 28 अक्टूबर 24 को छह बजे शौच के लिए निकली थी। जब देर तक घर वापस नहीं आई तो छानबीन शुरू किया। छानबीन के क्रम में पता चला कि उसकी पुत्री को सिंहेडीह गांव के आजम अंसारी ने शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया है।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने बीएनएस 2023 के 65 (1) के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई।




