डालसा ने बच्चों के कानूनी अधिकारों पर किया जागरूक, मुफ्त विधिक सहायता योजना की जानकारी

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गोड्डा के न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल लिटरेशी क्लास आयोजित की गई। कार्यक्रम में नालसा की बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना-2024 के तहत बच्चों के अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, किशोर न्याय, बाल संरक्षण और पोक्सो कानून की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को न्याय और कानूनी सहायता पाने का अधिकार है तथा जरूरतमंद बच्चों को हर स्तर पर संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

 

संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को मिलेंगी मुफ्त कानूनी सेवाएं, डालसा ने दी विस्तृत जानकारी

गोड्डा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित 90 दिवसीय इंटेंसिव विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत रविवार को रौतारा स्थित न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार तथा सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक बनाना था।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने प्रतिभागियों को नालसा की “बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना-2024” के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए तैयार की गई है जो किसी कानूनी प्रक्रिया से जुड़े हैं या जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है। योजना का उद्देश्य बच्चों को न्याय प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर सुरक्षित, संवेदनशील और प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
अधिकार मित्र नवीन कुमार ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि कानून के साथ संघर्ष में आए किशोरों, संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, शोषण के शिकार बच्चों तथा दिव्यांग बच्चों को इस योजना के तहत विशेष सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना समाज और प्रशासन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि बाल-अनुकूल न्याय प्रणाली का उद्देश्य बच्चों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत पुलिस, न्यायालय और अन्य संस्थानों में बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही बच्चों और उनके अभिभावकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकें।
मध्यस्थ दिलीप कुमार झा ने किशोर न्याय प्रणाली की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस पूछताछ या हिरासत के दौरान बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बच्चों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा बाल गृह, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम और शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों की कानूनी स्थिति की नियमित निगरानी भी की जाती है।
कार्यक्रम में बाल कल्याण समितियों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि अनाथ, लापता, परित्यक्त या शोषण के शिकार बच्चों को सुरक्षा, पुनर्वास और आवश्यक सहायता दिलाने में बाल कल्याण समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही पोक्सो अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर योजना और अन्य कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई।
विद्यालय के निदेशक नर्मदेश्वर झा ने कार्यक्रम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कार्यक्रम में अधिकार मित्र अविनाश सिन्हा, अनिल कुमार झा, निगम नयन, धीरज झा, संजय कुमार, नीलम कुमारी, गुड्डी कुमारी, प्रदीप कुमार झा, साक्षी कुमारी, मृत्युंजय ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
rohini shree
Author: rohini shree

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