मांस और मुर्गा दुकानों पर सख्ती, नगर परिषद ने सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश पालन का दिया निर्देश

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

 

साहिबगंज नगर परिषद ने मांस, मुर्गा और मछली दुकानदारों के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ईओ अभिषेक कुमार सिंह ने दुकानों में स्वच्छता, लाइसेंस, स्वास्थ्य जांच, काला शीशा, डिस्प्ले बोर्ड और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अनिवार्य बताई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई।

 

साहिबगंज। नगर परिषद क्षेत्र में संचालित मांस, मुर्गा एवं मछली दुकानों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर परिषद सभागार में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) अभिषेक कुमार सिंह ने की। इसमें नगर क्षेत्र के मांस, मुर्गा एवं मछली विक्रेताओं ने भाग लिया।
बैठक के दौरान ईओ अभिषेक कुमार सिंह ने दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी और उनके अनुपालन को अनिवार्य बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर परिषद क्षेत्र और फुटपाथों पर खुले में मांस या मुर्गा काटने तथा बेचने की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानदारों को निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी दुकानों का संचालन करना होगा।

 

उन्होंने बताया कि किसी भी मांस या मुर्गा दुकान का संचालन स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल या अन्य संवेदनशील स्थानों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। दुकान के सामने काला शीशा लगाया जाना आवश्यक होगा ताकि मांस काटने की प्रक्रिया बाहर से दिखाई न दे। मांस और मुर्गा काटने का पूरा कार्य दुकान के भीतर ही किया जाएगा।
ईओ ने कहा कि दुकान में स्वच्छता की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था, कूड़ादान, डस्टबिन तथा साफ-सफाई के सभी मानकों का पालन करना होगा। मांस काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सामग्री स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी मानकों का पालन हो सके।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए कि मांस झटका पद्धति से तैयार किया गया है या हलाल पद्धति से। इसके अलावा दुकानों में डिस्प्ले फ्रिज लगाना भी आवश्यक होगा ताकि मांस को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से रखा जा सके।
ईओ ने पशु वध से संबंधित नियमों पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमार, गर्भवती या तीन माह से कम आयु के पशुओं का वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पशु वध से पहले स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के पशुशाला या वधशाला संचालित नहीं की जा सकेगी। इसी प्रकार बिना लाइसेंस के कोई भी मांस या मुर्गा दुकान संचालित नहीं होगी।
उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिया कि प्रतिदिन जितने पशुओं का वध किया जाए, उसकी जानकारी दुकान के बाहर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। साथ ही वध किए गए पशुओं का खून खुले नालों में नहीं बहाया जाएगा। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
नगर परिषद प्रशासन ने दुकानदारों को दो दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया है। ईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
बैठक में नगर परिषद के कर्मियों के अलावा मांस विक्रेता मुन्ना कुरैशी, सद्दाम सहित दर्जनों दुकानदार उपस्थित रहे। सभी दुकानदारों से नगर परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई।
rohini shree
Author: rohini shree

Leave a Comment

Kelanchaltimes हिंदी के साथ रहें अपडेट

सब्स्क्राइब कीजिए हमारा डेली न्यूजलेटर और पाइए खबरें आपके इनबॉक्स में

और खबरें

पाकुड़ नगर परिषद में 2 करोड़ की योजनाओं पर घमासान, पार्षदों ने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का पुतला फूंका; समर्थकों ने फोड़े पटाखे

पाकुड़: नगर परिषद क्षेत्र में दो करोड़ रुपये की सड़क योजनाओं के चयन को लेकर सोमवार को विवाद गहरा गया। योजना चयन में पक्षपात और

कटिहार का 115 साल पुराना दुर्गागंज दुर्गा मंदिर, 2002 में हुआ सार्वजनिक

कदवा (कटिहार): बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड स्थित दुर्गागंज का ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर आस्था के साथ-साथ क्षेत्र की पुरानी जमींदारी व्यवस्था की विरासत

गलगलिया के पथरघट्टा हाई स्कूल में SSB का साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

गलगलिया: विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 8वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल

कटिहार के 9 खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो में जीते गोल्ड मेडल, राज्य स्तर पर चयनित

स्कूली गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित प्रमंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बर्मा रिफ्यूजी कॉलोनी के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन