पाकुड़ : झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), पाकुड़ के तत्वावधान में गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों एवं कानूनी सुविधाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से डोर-टू-डोर साप्ताहिक विशेष विधिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में मंगलवार को पाकुड़ के आदर्शनगर, पीरतल्ला समेत आसपास के क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को कानूनी अधिकारों और उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई।
घर-घर पहुंचकर दी निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी
अभियान के दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर कमला राय गांगुली ने लोगों के घरों तक पहुंचकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के माध्यम से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने लोगों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहें, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पात्र लोगों को उनकी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई।
बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता
डोर-टू-डोर अभियान के दौरान लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए कम उम्र में विवाह से होने वाले सामाजिक और कानूनी नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य को प्रभावित करता है तथा इसके खिलाफ कानून में प्रावधान किए गए हैं।
इसके साथ ही जादू-टोना, घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया गया। लोगों से इन कुरीतियों का विरोध करने तथा किसी भी तरह की समस्या सामने आने पर उचित कानूनी सहायता लेने की अपील की गई। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
NALSA के टोल फ्री नंबर 15100 की दी जानकारी
अभियान के दौरान लोगों को नालसा (NALSA) के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई। लोगों को बताया गया कि कानूनी सहायता अथवा विधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके माध्यम से जरूरतमंद लोग अपने कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सहायता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एक सप्ताह तक चलेगा विशेष अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार यह विशेष डोर-टू-डोर अभियान एक सप्ताह तक चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक उनके घरों पर ही निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी पहुंचाना है।
इसके साथ ही पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। डालसा की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के माध्यम से लोगों को कानूनी अधिकारों, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कानून और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।




