पाकुड़ में 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू

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पाकुड़: केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम-2025 पारित किए जाने के विरोध में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पाकुड़ जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 अप्रैल, 2025 से 15 मई, 2025 तक पाकुड़ अनुमंडल के संपूर्ण क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लागू की है।

निषेधाज्ञा के दौरान पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का बिना कारण किसी भी स्थान पर एकत्रित होना, घूमना या भीड़ लगाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, किसी भी व्यक्ति द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, पारंपरिक हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष या फर्सा लेकर चलना, घूमना, प्रदर्शन करना या उनका उपयोग करना भी निषिद्ध किया गया है।

निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ-साथ किसी भी प्रकार का जुलूस, प्रचार-प्रसार, रैली, सभा या धरना-प्रदर्शन आयोजित करने पर भी रोक रहेगी। इस अवधि में डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह निषेधाज्ञा शादी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, शव यात्रा, परीक्षा आयोजन, विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगी।

 

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Author: gaytri

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