हिरणपुर में विधिक जागरूकता शिविर, छात्रों को नशा, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ किया जागरूक

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हिरणपुर : झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश तथा प्रभारी सचिव डालसा सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी के मार्गदर्शन में लीगल लिटरेसी क्लब हिरणपुर के राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय हिरणपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, उनके अधिकारों तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नशा, दहेज, बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करना रहा।

कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने नालसा की विभिन्न योजनाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि आर्थिक या अन्य कारणों से कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

इस दौरान नालसा की डॉन योजना के संबंध में भी छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई। बताया गया कि योजना का उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाने, नशे के आदी लोगों को पुनर्वास की दिशा में सहायता उपलब्ध कराने तथा नशे के कारण परिवार और समाज को होने वाले नुकसान से बचाने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। नशे की समस्या को केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि परिवार और पूरे समाज से जुड़ा विषय बताते हुए इससे बचाव और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार ने दहेज प्रथा के खिलाफ छात्र-छात्राओं को जागरूक किया। उन्होंने दहेज प्रथा से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं इसमें निर्धारित सजा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दहेज जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ कानून के साथ-साथ समाज में जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और ऐसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में बाल विवाह, जादू-टोना, बाल श्रम, दहेज अधिनियम तथा शिक्षा के अधिकार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर भी जानकारी दी गई। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि बाल विवाह, बाल श्रम और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियां बच्चों एवं परिवारों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं और इनके खिलाफ कानून में दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

स्थायी लोक अदालत के सदस्य राजीव कुमार झा ने आशा योजना के तहत बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित उम्र से पहले लड़के और लड़कियों की शादी करना कानूनन अपराध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है।

उन्होंने छात्र-छात्राओं को बताया कि यदि कहीं बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़, पैरा लीगल वॉलंटियर्स अथवा नजदीकी थाना में दी जा सकती है। समय पर सूचना मिलने से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के साथ बच्चों के भविष्य और अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है।

विधिक जागरूकता शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स मोलिता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, विजय कुमार राजवंशी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी प्राप्त की और अपने अधिकारों तथा कानून में उपलब्ध संरक्षण के प्रति जागरूक हुए।

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Author: kelanchaltimes

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