रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए नगर निकायों में सीटों के आरक्षण का नया ढांचा लागू करने का निर्णय किया है। इस निर्णय के बाद राज्य में स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जाएगा।सूत्रों के अनुसार, अब नगर निकायों की 36 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए 14 प्रतिशत सीटें OBC वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब कुल 50 प्रतिशत तक सीटों पर आरक्षण लागू रहेगा। यह बदलाव पहले के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ओबीसी वर्ग को नगर निकायों में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था।राज्य कैबिनेट के निर्णय के बाद अब नगर निकायों में आरक्षित सीटों की अधिसूचना जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी। इससे संबंधित सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और नागरिक आरक्षित सीटों के विवरण के आधार पर अपनी रणनीति तय कर सकेंगे।

लिट्टीपाड़ा की सभी पंचायतों में 15 अगस्त को होगी विशेष ग्राम सभा, बीडीओ ने दिए निर्देश
लिट्टीपाड़ा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लिट्टीपाड़ा प्रखंड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके




