पथरगामा। सरकार की ओर से जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जारी पारिवारिक राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभुक का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। यह जानकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार साह ने दी।
एमओ ने बताया कि लगातार छह माह तक राशन का उठाव नहीं करने वाले राशन कार्ड को साइलेंट राशन कार्ड के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद ऐसे राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। प्रत्येक माह की 21 तारीख को लगातार छह माह तक राशन का उठाव नहीं करने वाले राशन कार्डों को चिन्हित किया जाएगा और अगले माह की एक तारीख से उन्हें स्वतः निष्क्रिय करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि निष्क्रिय किए गए राशन कार्ड के लाभुकों को तीन माह के अंदर ई-केवाईसी या सत्यापन कराना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी या सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।
एमओ दीपक कुमार साह ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार आधारित ई-केवाईसी समय रहते करा लें। इससे खाद्यान्न योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकेगा।




