गोड्डा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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गोड्डा:  जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश (सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुमार पवन के न्यायालय ने आरोपी अमर कुमार मिर्धा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विभिन्न धाराओं में सजा और जुर्माना

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया है:

* पोक्सो एक्ट के तहत: 20 साल की जेल और ₹20,000 जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त जेल।

* IPC की धारा 366 (अपहरण) के तहत: 7 साल की जेल और ₹10,000 जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के बडहरा गांव की है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 19 नवंबर 2022 को एक नाबालिग लड़की घर के पास स्थित दुकान से सामान लेने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि आरोपी अमर कुमार मिर्धा ने उसका अपहरण कर लिया है।

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पश्चिम बंगाल ले गया था, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।

13 गवाहों की गवाही ने दिलाई सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष कुल 13 गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अमर कुमार मिर्धा को दोषी पाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश कुमार पवन ने समाज में कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से यह फैसला दिया।

 

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Author: gaytri

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