पाकुड़: अजहर इस्लाम पर बाल श्रमिक से काम कराने के आरोप में कानूनी शिकंजा और कस गया है। पहले से निषेधाज्ञा उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और धमकी देने के मामलों का सामना कर रहे पूर्व एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम के खिलाफ अब श्रम विभाग ने भी एक नई प्राथमिकी दर्ज कराई है।
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह निरीक्षक अनुप्रिया सोरेन की लिखित शिकायत के आधार पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 95/26 दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, जानकीनगर स्थित अजहर इस्लाम के आवास से पुलिस ने एक बाल श्रमिक को मुक्त कराकर धावा दल को सौंपा था। आरोप है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से घर में साफ-सफाई का कार्य कराया जा रहा था, जो बाल एवं अल्पव्यस्क श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) का उल्लंघन और संज्ञेय अपराध है।
श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद ने बताया कि मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को जिला बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। उनके निर्देश पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि इससे पहले जानकीनगर में भूमि विवाद को लेकर संबंधित जमीन पर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई थी। आरोप है कि आदेश के बावजूद वहां कार्य कराया जा रहा था। जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में अजहर इस्लाम, अली अकबर, निजी सुरक्षाकर्मियों और मजदूरों के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को घर में साफ-सफाई का कार्य करते देखा, जिसके बाद उसे मुक्त कराकर श्रम विभाग को सूचना दी गई।




