बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम उन्मूलन को लेकर प्रखंडों में जागरूकता कार्यशाला आयोजित

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पाकुड़ जिले के हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़िया प्रखंडों में श्रम विभाग की ओर से बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बाल श्रम निषेध और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से प्रवासी श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण कराने तथा बाल श्रम की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को देने की अपील की। कार्यशाला में विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए।

 

बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम एवं प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

पाकुड़। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़िया प्रखंड सभागारों में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बाल श्रम निषेध तथा प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना था।
कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक जनप्रतिनिधि और आम लोग इस दिशा में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक इन कुरीतियों का पूरी तरह उन्मूलन संभव नहीं होगा।
उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि रोजगार के लिए दूसरे राज्यों या जिलों में जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे जरूरत पड़ने पर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुरक्षा संबंधी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
कार्यशाला में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल श्रम कानून के तहत बच्चों से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील की कि अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाएं तथा बाहर काम करने जाने वाले सभी श्रमिकों का प्रवासी श्रमिक के रूप में अनिवार्य निबंधन कराएं। इससे किसी दुर्घटना, संकट या अन्य आपातकालीन स्थिति में श्रमिकों को सरकारी सहायता और संरक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि कहीं बाल श्रम कराया जाता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को दें, ताकि समय पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके और बच्चों को शोषण से बचाया जा सके।
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं, कानूनी अधिकारों तथा श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधि, श्रम विभाग के कर्मचारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों से समाज में श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बंधुआ मजदूरी एवं बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

rohini shree
Author: rohini shree

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