बाल श्रम उन्मूलन को लेकर पाकुड़ में कार्यशाला, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर

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विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर पाकुड़ में आयोजित कार्यशाला में बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त ने बाल श्रमिकों के पुनर्वास और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, संस्थाओं और अधिकारियों ने भाग लेकर बाल श्रम मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया।

 

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर पाकुड़ में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जनलोक कल्याण परिषद, पाकुड़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाना, बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा संबंधित विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना था।
कार्यशाला की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, रेलवे पुलिस पदाधिकारियों तथा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
अपने संबोधन में उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिले में बाल श्रम की समस्या को समाप्त करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को उसके अधिकारों के अनुरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बाल श्रमिकों के परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि बच्चे दोबारा बाल श्रम की ओर न जाएं।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बाल श्रम में संलिप्त पाए जाने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को निर्धारित प्रावधानों के तहत दंड मिले। उन्होंने बाल संरक्षण से जुड़े सभी विभागों एवं संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बताई।
कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों ने बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों के पुनर्वास से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी एवं बाल श्रम की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बाल श्रम के कारणों, झारखंड में इसकी वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी ने बाल श्रम से जुड़े कानूनों, दंडात्मक प्रावधानों और हाल के कानूनी संशोधनों पर प्रकाश डाला।
कार्यशाला के दौरान बाल श्रम के दुष्प्रभावों और उसके समाधान पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। फिल्म के माध्यम से उपस्थित लोगों को बाल श्रम की गंभीरता और बच्चों के अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। खुले सत्र में प्रतिभागियों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए।
कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से बाल श्रम निषेध की शपथ ली। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर पाकुड़ को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम का समापन संरक्षण पदाधिकारी (संस्थागत देखभाल) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
rohini shree
Author: rohini shree

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