
पाकुड़: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), पाकुड़ के तत्वावधान में बैंक ऑफ बड़ौदा, पाकुड़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर किया गया।
शिविर में स्थायी लोक अदालत से मिलने वाली जनोपयोगी सेवाओं, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, सदस्य मो. अबरारुल हक, सदस्य राजीव कुमार झा तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक कुमार शोभित उपस्थित रहे।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान करना स्थायी लोक अदालत की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों के बीच सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि बिजली, बीमा तथा अन्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का समाधान आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराया जाता है, जिससे लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके।
स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो. अबरारुल हक ने बताया कि गरीब, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन सहित अन्य पात्र व्यक्ति इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने लोगों से आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता सेवाओं का उपयोग करने की अपील की।
सदस्य राजीव कुमार झा ने मामलों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि त्वरित न्याय, सरल प्रक्रिया, पक्षकारों के बीच समझौते को बढ़ावा तथा न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था संचालित की जाती है। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ में आवेदन देकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर के दौरान बैंकिंग सुविधाओं एवं विभिन्न सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बैंक कर्मी, ग्राहक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

