गोड्डा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की ओर से शनिवार को सीएम एक्सलेंस प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय, गोड्डा में लीगल लिटरेसी क्लास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार तथा सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में डालसा की टीम ने छात्राओं और उपस्थित लोगों को कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न विधिक योजनाओं की जानकारी दी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल अजीत कुमार ने नालसा की ‘बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना-2024’ के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि हर बच्चे को, उसकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
उन्होंने बताया कि यह योजना कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों (Juvenile in Conflict with Law) तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को हर स्तर पर निःशुल्क और प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके साथ ही पुलिस, न्यायालय और अन्य कानूनी संस्थानों में बच्चों के लिए संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।
अजीत कुमार ने कहा कि योजना के तहत शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। साथ ही पुलिस हिरासत एवं पूछताछ के दौरान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, किशोर न्याय बोर्ड में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, बाल गृह, ऑब्जर्वेशन होम और शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों की कानूनी स्थिति की निगरानी तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष अनाथ, लापता एवं शोषित बच्चों के पुनर्वास में भी विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यक्रम के दौरान पोक्सो अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना और अन्य कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।
इस अवसर पर अधिकार मित्र नवीन कुमार, अविनाश सिन्हा, शिक्षक विद्या सागर और निरंजन कुमार नीरज ने भी छात्राओं को विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में शिक्षिका अंगिका कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।





