झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में बैंक ऑफ इंडिया शाखा, पाकुड़ में स्थायी लोक अदालत से संबंधित जनोपयोगी सेवाओं पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर आयोजित हुआ।
शिविर में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, सदस्य मो. अबरारुल हक, राजीव कुमार झा तथा बैंक शाखा प्रबंधक अनुरंजन आनंद उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अशोक कुमार शुक्ला ने स्थायी लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके माध्यम से जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का सरल, त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान कराया जा सकता है।
स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो. अबरारुल हक ने बिजली, बीमा, बैंकिंग एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुलह योग्य मामलों का समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से बिना किसी शुल्क के कराया जा सकता है।
कार्यक्रम में सदस्य राजीव कुमार झा ने बताया कि गरीब, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग सहित पात्र व्यक्ति बैंकिंग और अन्य सुलह योग्य मामलों में विधिक सहायता एवं स्थायी लोक अदालत की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को बैंकिंग सेवाओं और कानूनी अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर बैंक कर्मी, बैंक ग्राहक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।





